वाहन चालकों के लिए नए नियम, तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम; अन्यथा 10,000 रुपये का जुर्माना New rules for drivers

New rules for drivers केंद्र सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर जारी किए गए नियमों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक सभी पुराने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या है HSRP नंबर प्लेट?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार का नंबर प्लेट है जिसमें कई सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। इसमें एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम, एक स्व-विनाशकारी होलोग्राम स्टिकर, और एक लेजर-इंग्रेविंग की गई 10-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) शामिल होती है। यह प्लेट एल्युमिनियम से बनी होती है और इसे वाहन पर नॉन-रिमूवेबल स्नैप लॉक के साथ लगाया जाता है, जिससे इसे आसानी से हटाया या बदला नहीं जा सकता।

कौन-से वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य है?

केंद्रीय मोटर वाहन कायदा 1989 के नियम 50 के अनुसार, निम्नलिखित छह प्रकार के वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य है:

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  1. नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन (निजी उपयोग के वाहन)
  2. ट्रांसपोर्ट वाहन (व्यावसायिक उपयोग के वाहन)
  3. भाड़े पर चलने वाले वाहन
  4. बैटरी से चलने वाले रेंट-ए-कैब वाहन
  5. बैटरी से चलने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन
  6. बैटरी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट वाहन

समय-सीमा और दंड

अब तक, 1 अप्रैल 2019 के बाद उत्पादित और वितरित किए गए सभी नए वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट पहले से ही लगी हुई है। लेकिन इस नए आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के मालिकों को भी 31 मार्च 2025 तक अपने वाहनों पर HSRP लगवाना होगा।

“हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहन चोरी के मामलों को कम करना है,” परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। “HSRP नंबर प्लेट वाहन की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाते हैं और इन्हें नकल करना लगभग असंभव है।”

समय-सीमा के बाद HSRP नंबर प्लेट न लगवाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत, इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपये तक और बाद में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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HSRP की लागत

HSRP नंबर प्लेट की लागत वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है:

  • दुपहिया वाहन (ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटर): 531 रुपये
  • तिपहिया वाहन (ऑटो-रिक्शा): 590 रुपये
  • चौपहिया वाहन (कार, बस, ट्रक, टैंकर, टेम्पो, ट्रेलर आदि): 879 रुपये

ये कीमतें राज्य और सेवा प्रदाता के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।

HSRP के लाभ

HSRP नंबर प्लेट के कई फायदे हैं:

  1. वाहन चोरी में कमी: इन नंबर प्लेटों को आसानी से हटाया या बदला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी के मामलों में कमी आती है।
  2. सुरक्षा विशेषताएं: HSRP में कई सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जो इसे अधिक विश्वसनीय बनाती हैं।
  3. वाहन ट्रैकिंग: HSRP नंबर प्लेट का उपयोग वाहनों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है, जो ट्रैफिक नियमों के प्रवर्तन में मदद करता है।
  4. अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन: HSRP अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो भारत के वाहन पंजीकरण सिस्टम को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करता है।

HSRP कैसे प्राप्त करें?

HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए, वाहन मालिक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया:

  1. अधिकृत वेबसाइट पर जाएं और वाहन पंजीकरण संख्या के अनुसार संबंधित कार्यालय का चयन करें।
  2. वाहन की जानकारी और वाहन डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. HSRP फिटमेंट सेंटर चुनें और अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय निर्धारित करें।
  4. ऑनलाइन HSRP शुल्क का भुगतान करें और चयनित तिथि पर केंद्र जाकर HSRP लगवाएं।
  5. यदि आप केंद्र पर नहीं जाना चाहते, तो होम डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें नंबर प्लेट आपके घर पर आकर लगाई जाएगी।

“हमने प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने का प्रयास किया है,” एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया। “वाहन मालिक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार समय स्लॉट चुन सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च 2025 तक सभी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लग जाए।”

महाराष्ट्र में HSRP की स्थिति

महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग ने भी HSRP नियमों को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य में 31 मार्च 2025 तक सभी पुराने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

“हम सभी वाहन मालिकों से अनुरोध करते हैं कि वे समय-सीमा से पहले HSRP नंबर प्लेट लगवाएं और जुर्माने से बचें,” महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने कहा। “यह न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपके वाहन की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।”

आम प्रश्न और मिथक

क्या HSRP नंबर प्लेट वास्तव में अनिवार्य है?

हां, केंद्रीय मोटर वाहन कायदा 1989 के नियम 50 के अनुसार, सभी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।

क्या मैं अपने पुराने नंबर प्लेट को बनाए रख सकता हूं?

नहीं, 31 मार्च 2025 के बाद, सभी वाहनों पर केवल HSRP नंबर प्लेट ही मान्य होंगे।

अगर मैं समय-सीमा के बाद भी HSRP नहीं लगवाता तो क्या होगा?

समय-सीमा के बाद HSRP न लगवाने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और आपके वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

HSRP नंबर प्लेट का कार्यान्वयन भारत में वाहन सुरक्षा और पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वाहन चोरी को कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और वाहन पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।

समय-सीमा 31 मार्च 2025 को ध्यान में रखते हुए, सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाएं, ताकि अंतिम समय की भीड़ और संभावित जुर्माने से बचा जा सके।

“यह सिर्फ एक नियम का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाने और वाहन चोरी जैसे अपराधों को कम करने का एक सामूहिक प्रयास है,” परिवहन मंत्री ने एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। “हम सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय पहल में सहयोग करने का आह्वान करते हैं।”

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