Sukanya Yojana apply महाराष्ट्र सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘माजी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना’ के तहत राज्य की बेटियों को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना 1 अगस्त 2017 से लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
योजना का महत्व और उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य लक्ष्य लिंग-आधारित भेदभाव को रोकना और बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। साथ ही, यह योजना परिवारों को बेटियों की शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सभी समाज के परिवारों के लिए उपलब्ध है।
आर्थिक लाभ का विवरण
योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान निम्नलिखित तरीके से किया गया है:
- एक बेटी के बाद परिवार नियोजन करने वाले परिवारों को 50,000 रुपये की एकमुश्त राशि
- दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन करने वाले परिवारों को प्रति बेटी 25,000 रुपये (कुल 50,000 रुपये)
- यह राशि बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जाती है
- जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज बेटी की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर उपलब्ध कराया जाता है
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- बेटी के पिता का महाराष्ट्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है
- केवल 1 अगस्त 2017 या उसके बाद जन्मी बेटियां ही पात्र हैं
- परिवार नियोजन प्रमाण पत्र आवश्यक है
- तहसीलदार से प्राप्त वार्षिक आय प्रमाण पत्र जरूरी है
- बेटी का 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होना आवश्यक है
- दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है
विशेष प्रावधान
योजना में कुछ विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं:
- अनाथ बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था
- दत्तक माता-पिता भी योजना का लाभ ले सकते हैं
- प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण राशि अभिभावकों को मिलती है
- प्रत्येक लाभार्थी बेटी के लिए अलग बैंक खाता
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है:
- आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी (ग्रामीण/शहरी) के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए
- एक बेटी के मामले में एक वर्ष के भीतर परिवार नियोजन प्रमाण पत्र जमा करना होगा
- दो बेटियों के मामले में छह महीने के भीतर परिवार नियोजन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है
- योजना का क्रियान्वयन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से किया जाता है
- किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं है
योजना का प्रभाव
यह योजना महाराष्ट्र में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बेटियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि समाज में बेटियों की स्थिति भी मजबूत होगी। योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है।
सीमाएं और शर्तें
योजना में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं:
- तीसरी संतान के जन्म पर सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं
- स्कूल छोड़ने या दसवीं कक्षा में असफल होने पर लाभ रद्द हो जाते हैं
- विवाह की आयु सीमा का पालन करना आवश्यक है
‘माजी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना’ महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो बेटियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। यह योजना न केवल बेटियों की शिक्षा और विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देती है। इस योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक होगा।